मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सब्सिडी MP|MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana Apply|एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन|MP मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana:प्यारे युवा साथियों सरकार द्वारा आप सभी के लिए बहुत ही सराहनीय योजनाएं भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्यों में शुरू की जा रही है जिसका उद्देश्य प्रदेश व देश के हर एक युवा को कौशल बनाकर उसे रोजगार देना या फिर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है ताकि देश का आने वाला भविष्य आत्मनिर्भर हो ऐसे ही बहुत सी योजनाएं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास के लिए चलाई जा रही है,जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022 की शुरुआत उन सभी बेरोजगार युवा साथियों के लिए शुरू की गई है|
जो अपने कौशल के आधार पर कोई स्वरोजगार शुरू करें ताकि देश का हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो और अपने परिवार का भी अच्छे से भरण-पोषण करें और आत्मनिर्भर बने!मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022 मध्य प्रदेश सरकार की 1 अगस्त सन 2014 से शुरू की गई योजना है इस योजना में मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार वर्ग को अपना कोई भी व्यवसाय कार्य शुरू करने के लिए वित्त सहायता या ऋण बैंक के माध्यम से प्राप्त करवाया जाता है , मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सभी युवा साथियो को उनकी कौशल ,कला के जरिये अपना व्यवसाय या स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है|
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022
ताकि वह आत्मनिर्भर बन कर अपने परिवार में माता पिता भाई बहन का सहरा बने और उन्हें भी स्वरोजगार में सहायता के लिए प्रेरित करे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मुख्यता उन युवा साथियों के लिए है जो अपना स्वरोजगार शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण शुरू नहीं कर पाते हैं इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार इस कल्याणकारी स्वरोजगार योजना के माध्यम से आपको लोन प्राप्त करवाते हैं|मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसे युवा स्वरोजगार योजना के नाम से भी जाना जाता है के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा युवाओ को स्वयं के रोजगार उपलब्ध करने के लिए सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार MSME योजना के तहत युवाओ को ऋण गारंटी प्रदान करती है।
MP Yuva Swarozgar Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
शुरू की गयी | 1 अगस्त 2014 |
लाभार्थी | प्रदेश के युवा नौजवान |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऋण राशि | 50 हजार से 10 लाख |
उद्देश्य | गरीब व्यक्तियों तक रोजगार की आसान पहुंच बनाना |
श्रेणी | मध्यप्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | msme.mponline.gov.in/ |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
- मध्यप्रदेश स्वरोजगार योजना युवाओं के कौशल व कला को प्रदर्शित करना है ताकि अपने कौशल के माध्यम से वह आत्मनिर्भर बन सकें|
- योजना में समाज के प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी होगी वह स्वयं का उद्योग विनिर्माण सेवा कोई भी कार्य शुरू कर सकता है|
- बैंक द्वारा ही ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और लोन की गारंटी सरकार द्वारा स्वयं ली जाएगी|
MP स्वरोजगार योजना 2022 के लिए पात्रता
- मध्यप्रदेश में स्वरोजगार योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को व्यवसाय की स्थापना मध्य प्रदेश सीमा के अंदर ही करनी होगी|
- स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पांचवी कक्षा है|
- आवेदक की आयु स्वरोजगार शुरू करने के लिए 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए|
- MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति ऐसे परिवार से संबंध रखता हो जो पहले से कोई व्यवसाय ना करता हो अर्थात जो आयकरदाता ना हो|
- आवेदन करता योजना का लाभ लेने के लिए तभी आवेदन करें यदि वह किसी भी बैंक का पहले से ऋण दाता या डिफॉल्टर ना हो|
- यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी केंद्र वह राज्य की स्वरोजगार योजना में सम्मिलित है तो वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा|
- स्वरोजगार स्थापित करने के लिए व्यक्ति एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता ले सकता है
MP स्वरोजगार योजना सब्सिडी लाभ
- MP स्वरोजगार योजना 2022 के तहत वित्तीय सहायता की अनुदान राशि न्यूनतम 50000 से अधिकतम 100000 रुपए तक दी जाएगी ,स्वरोजगार स्थापित करने के लिए यह राशि उपयुक्त है है इसमें सरकार द्वारा सब्सिडी भी रखी गई है|
- परियोजना के अंतर्गत सब्सिडी सामान्य वर्ग के लिए 15% है अधिकतम ₹100000 (यदि आप ₹100000 लोन लेते हो तो आपको 15000 तक की छूट मिलेगी )
- बीपीएल /अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला /अल्पसंख्यक को योजना लागत में 30% की सब्सिडी मिलेगी|
- विमुख विमुक्त विमुक्त जनजाति वर्ग को परियोजना लागत में 30% तक की सब्सिडी मिलेगी अधिकतम ₹300000 भोपाल गैस पीड़ित परिवारों के सदस्यों को परियोजना लागत पर 20% तक की सब्सिडी मिलेगी अधिकतम ₹100000 की पात्रता है|
- स्वरोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5% की दर से तथा महिला उद्योगों को 6% प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक लोन मिलेगा|
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन
- आपको की official website पर आ जाना है नागरिक सेवाएं ऑप्शन पर क्लिक करें|
- आपके सामने सभी आवेदन आ जाएंगे जिन जिन की सेवाएं मध्य प्रदेश में चल रही है|
- आवेदन करें >विभाग का चयन करें >लघु कुटीर उद्योग ग्रामीण >अब पहले आपको अपना पंजीकरण करना है नाम >ईमेल आईडी >मोबाइल नंबर> SIGN UP|
- अपनी USER ID से login करें सबसे पहले आपको योजना का चयन करना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना> मोबाइल नंबर> पासवर्ड >SUBMIT वेरिफिकेशन के लिए OTP पूछा जाएगा|
- अब आपको व्यक्तिगत जानकारी साझा करनी है|
- आवेदक के वर्तमान बचत खाते का विवरण|
- निवासी प्रमाण पत्र का पता
- परियोजना की जानकारी
- शैक्षणिक योग्यता
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी व्यक्तिगत जानकारी विवरण दर्ज करके और सभी आवश्यक दस्तावजों को अपलोड करके “Submit” के बटन पर क्लिक कर देना है।
पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके बाद आपको एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सेक्शन में जाना होगा।
- अब आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने सभी विभागों की सूची खुलकर आएगी।
- आपने जिस विभाग के अंतर्गत आवेदन किया है आपको उस विभाग के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने लॉगइन फॉर्म खुलकर आएगा
- जिसमें आपको योजना का नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना हो।
- अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर
एमपी युवा स्वरोजगार योजना क्या है?
यह मध्य प्रदेश में युवाओ में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गयी एक पहल है जिसमे युवाओ को सब्सिडी पर उद्योग के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत कितना ऋण प्राप्त किया जा सकता है?
इस योजना के प्रावधानों के अनुसार आवेदक को उसके उद्योग के आधार पर 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का सब्सिडी आधारित लोन प्रदान किया जाता है।
मध्यप्रदेश में युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गयी थी?
इस योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 1 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था।