Bal Sangopan Yojana Maharashtra”Form Pdf

महाराष्ट्र महिला और विकास विभाग की सहायता से चल रही बाल संगोपन योजना लेकर आई है|Bal Sangopan Yojana 2008 मैं चलाई गई थी| इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार शिक्षा हेतु छात्राओं को प्रदान करेगी| इस योजना के तहत 1000 परिवारों को लाभ दिया जाएगा प्रत्येक लाभार्थी बच्चे को इस योजना के तहत 425 का मासिक मिलेगा|आवेदक जो बाल संगोपन योजना आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं|ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|

महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऐसे बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता कि किसी कारण बस अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हैं उनके माता-पिता बीमारी मृत्यु जैसे किसी अन्य संकट से ग्रस्त हैं| उन्हें महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना सहायता प्रदान की जाएगी|पारिवारिक माहौल में 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के अनाथ, बेघर और अन्य कमजोर बच्चों की देखभाल के लिए एक चाइल्डकैअर योजना लागू की गई है।

Bal Sangopan Yojana

इस पहल में, जिन बच्चों के माता-पिता विभिन्न कारणों जैसे विकार (पुरानी बीमारी), एक माता-पिता द्वारा मृत्यु, अलगाव या परित्याग या किसी अन्य आपदा के कारण उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, उन्हें अस्थायी रूप से दूसरे परिवार के साथ प्रदान किया जाता है।राज्य सरकार योजना के लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की प्रमुख विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और अधिक जैसे “बाल संगोपन योजना” के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।

Bal Sangopan Yojana 2022 In Highlights

योजना का नाम Bal Sangopan Yojana (BSY)
in Marathi Language बाल संगोपन योजना 
विभाग महिला और बाल विकास विभाग
लाभार्थी बच्चे
प्रमुख लाभ प्रति बच्चा 425 रुपये मासिक अनुदान प्रदान करता है
योजना का उद्देश्य बच्चों की जान बचाने के लिए
Official Website maharashtra.gov.in
Start / Last Date to Apply Online —-
ऑनलाइन आवेदन Registration | Login
अधिसूचना Click Here
बाल संगोपन योजना 2020
Official Website

ढ़ाया जा सकता है बाल संगोपन योजना का दायरा

Bal Sangopan Yojana को सन 2008 में आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से बच्चों को  शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता ₹1125 प्रति माह प्रदान की जाती है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यदि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बच्चे के माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और दूसरा नॉन अर्निंग मेंबर है तो इस स्थिति में भी बच्चे का पंजीकरण बाल संगोपन योजना के अंतर्गत किया जा सकेगा। सरकार को इस योजना का दायरा बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को ₹1125 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिसे अब बढ़ाकर ₹2500 किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों को निशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जा सकती है।

बच्चो के खाते में ₹500000 जमा करने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी बच्चे जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है उन बच्चों के पालन पोषण के लिए विस्तृत नीति तैयार की जाए। समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में अनाथ हुए बच्चों के बारे में चर्चा की गई। सूत्रों के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इस मीटिंग में सभी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के खाते में ₹500000 जमा करने का प्रस्ताव रखा गया है।  मुख्यमंत्री जी ने मौजूदा योजनाओं पर सालाना खर्च के अलावा अतिरिक्त खर्च की जानकारी भी प्रदान किए जाने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए हैं। जिससे कि प्रभावी कार्यान्वयन पर फैसला लिया जा सके।

महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना का लाभ

  • इस योजना के माध्यम से उन सभी अभिभावकों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो किसी कारणवश अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रति माह ₹425 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
  • बाल संगोपन योजना का आरंभ वर्ष 2008 में किया गया था।
  • इस योजना का कार्यान्वयन महाराष्ट्र के महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है |
  • Bal Sangopan Yojana के माध्यम से अब तक लगभग 100 परिवार लाभान्वित हुए हैं।
  • इस योजना का उठाने के लिए बालक की आयु 1 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भरना होगा।

बाल संगोपन योजना के लिए पात्रता मानदंड

  • ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता का पता नहीं लगाया जा सकता है, और जिन्हें गोद नहीं लिया जा सकता है वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे इस योजना को लागू करने के लिए पात्र हैं।
  • सभी बेघर, अनाथ और कमजोर बच्चे बाल संगोपन योजना के पात्र हैं।
  • जिन बच्चों के माता-पिता बीमारी, मृत्यु, अलगाव के कारण उनकी देखभाल नहीं कर सकते, वे भी इस योजना को लागू करने के लिए उपयुक्त हैं।

महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना के लिए दस्तावेजों

  • आय का प्रमाण
  • बैंक पासबुक
  • राशन कार्ड ज़ेरॉक्स
  • आधार कार्ड ज़ेरॉक्स
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (माता-पिता की मृत्यु के मामले में)
  • लाभार्थी के माता-पिता के साथ फोटो
  • ई लाभार्थी का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का बोनाफाइड

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बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र ऑनलाइन आवेदन करें

  • सबसे पहले आपको बाल संगोपन योजना के लिए महिला और बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://womenchild.maharashtra.gov.in/ पर जाना होगा।
  • यह नीचे दिए गए होम पेज पर ऑनलाइन आवेदक को ले जाता है।
  • महारास्ट्र बल संगोपन योजना
    • होम पेज पर, मेनू बार में, स्कीम पर क्लिक करें।
    • एप्लीकेशन फॉर्म पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
    • अब आवश्यक विवरण जैसे कि बच्चे का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग और अन्य जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें।
    • आवेदन के अंतिम सबमिशन के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें।

कांटेक्ट इनफार्मेशन देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको बाल एवं महिला विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको कांटेक्ट अस के लिंक पर क्लिक करना होगा।
बाल संगोपन योजना
  • अब आपके सामने एक सूची खुलकर आ जाएगी।
  • आप इस सूची में से संबंधित विभाग की कांटेक्ट इनफार्मेशन देख सकते हैं।

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